प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वीन्स पिता पर 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने घोषणा की कि शक्वान बटलर को उनके तीन साल के बेटे की मौत के मामले में हत्या के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया।

जिला अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा: “एक असहाय छोटे बच्चे का जीवन बेरहमी से उससे छीन लिया गया था, इससे पहले कि यह ज्यादातर तरीकों से शुरू हो; एक ऐसा मामला जो दिल तोड़ने वाला और परेशान करने वाला है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी इस क्रूर मौत के लिए जिम्मेदार है और मेरा कार्यालय इस निर्दोष बच्चे की स्मृति में न्याय सुनिश्चित करेगा।

क्वींस के एल्महर्स्ट के रहने वाले बटलर (26) को कल क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश माइकल याविंस्की के समक्ष छह मामलों की शिकायत पर पेश किया गया जिसमें उन पर दूसरी डिग्री में हत्या के दो मामले, पहली डिग्री में हत्या के दो मामले, दूसरी डिग्री में हत्या और एक बच्चे के कल्याण को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं। बटलर को न्यायाधीश याविंस्की ने 22 नवंबर को अदालत में लौटने का आदेश दिया था। दोषी पाए जाने पर उसे 25 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

आरोपों के अनुसार, रविवार, 13 नवंबर को लगभग 7:40 बजे, प्रतिवादी ने एल्महर्स्ट में पैन अमेरिकन होटल में परिवार के अपार्टमेंट के अंदर अपने बेटे को कथित तौर पर धड़ में मारा। बच्चे की मां और उसके दो छोटे भाई-बहन भी उस समय अपार्टमेंट में थे।

911 कॉल के जवाब में, न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट होटल पहुंचा और 3 वर्षीय पीड़ित को फर्श पर बेहोश पाया, जिसमें बच्चे के सिर, धड़ और छोरों पर चोट लगी थी। बच्चे को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सा परीक्षक ने निर्धारित किया कि बच्चे को महत्वपूर्ण आंतरिक रक्तस्राव था और उसके धड़ को कुंद बल आघात से मृत्यु हो गई।

यह जांच न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के 110 प्रीसिंट डिटेक्टिव स्क्वाड के डिटेक्टिव रोनाल्ड नालबैक और क्वींस नॉर्थ होमिसाइड स्क्वाड के डिटेक्टिव फ्रैंक गलाती ने की थी।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होमिसाइड ब्यूरो के वरिष्ठ सहायक जिला अटॉर्नी जोनाथन सेलकोवे सहायक जिला अटॉर्नी पीटर मैककॉर्मैक तृतीय और जॉन डब्ल्यू कोसिंस्की, वरिष्ठ उप ब्यूरो प्रमुख, और करेन रॉस, उप ब्यूरो प्रमुख की देखरेख में और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी डैनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में मामले का मुकदमा चला रहे हैं।

** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।

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