प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

ग्राहक पर हमला करने के आरोप में डेली के कर्मचारी दोषी करार

प्रथम डिग्री गला घोंटने के आरोप में 15 साल तक की जेल

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने घोषणा की कि सबर अबुहमरा और जॉर्ज हर्नांडेज को रॉकवे पार्क डेली के काउंटर के पीछे से कथित तौर पर बाहर आने और अपने भोजन के ऑर्डर के विवाद में एक ग्राहक पर हमला करने के लिए प्रथम डिग्री में गला घोंटने और अन्य अपराधों के आरोप में आरोपित किया गया है।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज ने कहा, “एक ग्रैंड जूरी ने इस पर विचार किया है और इन प्रतिवादियों पर क्रूर हमले का आरोप लगाया गया है और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।

रॉकवे पार्क में बीच 116वीं स्ट्रीट के रहने वाले अबूहमरा (34) और फार रॉकवे के कोर्नागा एवेन्यू के 23 वर्षीय हर्नांडेज पर पहली डिग्री में गला घोंटने, दूसरी डिग्री में गला घोंटने, दूसरी डिग्री में हमला करने और तीसरी डिग्री में हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टोनी सिमिनो ने उन्हें तीन अगस्त को अदालत लौटने का आदेश दिया। यदि वे प्रथम डिग्री गला घोंटने के आरोप में दोषी पाए जाते हैं तो प्रत्येक को 15 साल तक की जेल हो सकती है।

आरोपों के अनुसार:

• 11 जून को, सुबह 4:50 बजे से 5:15 बजे के बीच, 202 बीच 116 वीं स्ट्रीट पर पिकल्स एंड पीज़ फूड मार्केट और डेली में एक कार्यकर्ता हर्नांडेज़ ने अर्वर्ने के 31 वर्षीय जेम्स कीना को घूंसा मारा और उसे धक्का दिया, जिससे वह एक काउंटर पर अपना सिर मार दिया। हर्नांडेज़ ने तब कीना की गर्दन के चारों ओर अपनी बांह डाली और उसे फर्श पर पकड़ लिया, जबकि अबूहमरा ने उसे सिर और पेट में घूंसा मारा और लात मारी।

• हर्नांडेज़ ने कीना की गर्दन के चारों ओर अपनी बांह रखी और अबूहमरा ने बेहोश होने के बाद कई मिनट तक पीड़ित को मुक्का मारना और लात मारना जारी रखा और जब तक कि उसने पकड़ना और हिलाना शुरू नहीं किया।

• कीना को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और कई घंटों तक जीवन समर्थन पर रखा गया क्योंकि वह अपने दम पर सांस लेने में असमर्थ था।

जिला अटॉर्नी के गुंडागर्दी ट्रायल्स द्वितीय ब्यूरो के सहायक जिला अटॉर्नी ह्यू मैककैन सहायक जिला अटॉर्नी मार्क ओस्नोवित्ज़, ब्यूरो प्रमुख की देखरेख में और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी पिशोय बी याकूब की समग्र देखरेख में मामले पर मुकदमा चला रहे हैं।

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आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।

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