प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

2014 में दोस्त के भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद प्रतिवादी को 25 साल की जेल की सजा

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि 37 वर्षीय शरीफ ब्राउन को जमैका, क्वीन्स के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में 25 साल से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रतिवादी को पिछले महीने दिसंबर 2014 में 22 वर्षीय पीड़िता की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “एक ज्यूरी ने मुकदमे में सभी सबूतों का वजन किया और प्रतिवादी को इस नृशंस हत्या का दोषी पाया। विवादों को कभी भी बंदूक की हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। पीड़िता का भाई और आरोपी दोस्त थे। तीनों व अन्य लोगों के बीच कहासुनी के बाद आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर दी। एक आदमी मर चुका है और दूसरे को उसके अपराधों के लिए अदालत ने जेल की सजा सुनाई है।

जमैका में 140 वीं स्ट्रीट के ब्राउन को क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति इरा मार्गुलिस के समक्ष दो सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद अक्टूबर में दूसरी डिग्री में हत्या और दूसरी डिग्री में एक हथियार रखने का दोषी पाया गया था। आज जस्टिस मार्गुलिस ने ब्राउन को 25 साल की जेल की सजा सुनाई।

परीक्षण रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी और एंडरसन डेलगाडो 27 दिसंबर, 2014 की दोपहर को एक तर्क में उलझ गए। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और आपस में परिचित थे। चेतावनी के बिना ब्राउन ने एक बंदूक निकाली और 22 वर्षीय पीड़ित के सिर में गोली मार दी, जिससे श्री डेलगाडो की मौत हो गई।

डीए काट्ज़ ने कहा, परीक्षण के दौरान, जूरी को वीडियो निगरानी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादी को श्री डेलगाडो पर हथियार से गोली चलाते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने ब्राउन के घर से हथियार भी बरामद किया।

सहायक जिला अटॉर्नी रॉबर्ट हनोफी और केविन हिगिंस, डीए के आपराधिक न्यायालय ब्यूरो के ब्यूरो प्रमुख और उप ब्यूरो प्रमुख, ने आपराधिक अभ्यास और नीति प्रभाग एंजेला एम. अल्बर्टस के कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी की देखरेख में मामले पर मुकदमा चलाया।

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