प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति
ब्रॉन्क्स मैन पर ग्रैंड ज्यूरी ने होमोफोबिक और नस्लीय गालियां देने के बाद आदमी को मारने का आरोप लगाया

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि 55 वर्षीय रेमन कास्त्रो को क्वींस ग्रैंड जूरी द्वारा अभियोग लगाया गया है और फ्लशिंग में एक सबवे स्टेशन के पास नस्लीय और होमोफोबिक स्लर्स का उपयोग करने के बाद कथित तौर पर एक व्यक्ति के चेहरे पर वार करने के लिए घृणा अपराध के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की गई है। , क्वींस 6 जुलाई, 2021 को।
जिला अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “क्वींस में, हम अपनी विविधता को महत्व देते हैं। दूसरों पर उनकी जातीयता या जिससे वे प्यार करते हैं, उसके कारण हमला करना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इसे यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम इस प्रतिवादी को उसके कथित घृणा अपराधों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।
ब्रोंक्स में प्लिम्पटन एवेन्यू के कास्त्रो पर आज दोपहर क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति टोनी सिमिनो के समक्ष सात-गिनती अभियोग पर आरोप लगाया गया था जिसमें पहली और दूसरी डिग्री में घृणा अपराध के रूप में हमला, पहली और दूसरी डिग्री में हमला, आपराधिक आरोप लगाया गया था। तीसरी डिग्री में एक हथियार का कब्ज़ा, दूसरी डिग्री में गंभीर उत्पीड़न और सातवीं डिग्री में एक नियंत्रित पदार्थ का आपराधिक कब्ज़ा। जस्टिस सिमिनो ने प्रतिवादी को 22 नवंबर, 2021 को कोर्ट में लौटने का आदेश दिया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो प्रतिवादी को 15 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा कि, 6 जुलाई, 2021 को सुबह लगभग 3 बजे, प्रतिवादी ने 77 वीं स्ट्रीट के चौराहे पर एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़े एक व्यक्ति पर कथित रूप से “मुझे लैटिनो और एफ —- टी लोगों से नफरत है” चिल्लाया। और फ्लशिंग, क्वींस में रूजवेल्ट एवेन्यू। प्रतिवादी ने कथित तौर पर पीड़ित पर हमला किया, 34 वर्षीय व्यक्ति को बाएं गाल पर एक नुकीली चीज से काट दिया। अकारण हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पीड़ित को एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर घाव को बंद करने के लिए कई टांके लगाने पड़े।
जांच न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के घृणा अपराध कार्य बल के जासूस डेनियल झांग द्वारा की गई थी।
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी माइकल ब्रोवनर, हेट क्राइम ब्यूरो के ब्यूरो चीफ, ट्रायल डिवीजन पिशॉय याकूब के कार्यकारी सहायक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की समग्र निगरानी में मामले की पैरवी कर रहे हैं।
** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।