प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति
26 वर्षीय डेली कर्मचारी की हत्या का आरोप लगाया गया

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि 63 वर्षीय स्टीवन कोहेन पर सोमवार शाम की शूटिंग के लिए हत्या और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसने क्वींस डेली के अंदर 26 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, “घटना एक विवाद से शुरू हुई और आरोपी द्वारा 26 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित रूप से जान लेने के साथ समाप्त हुई। हमें ऑफ-ड्यूटी पुलिस अधिकारी को उसकी बहादुरी और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देना चाहिए, प्रतिवादी से निपटना और निशस्त्र करना, यह आश्वासन देना कि कोई अन्य जान नहीं गई। प्रतिवादी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
कोहेन, जिसका कोई पता नहीं है, को क्वींस क्रिमिनल कोर्ट में दूसरी डिग्री में हत्या, दूसरी डिग्री में हत्या के प्रयास और दूसरी डिग्री में एक हथियार के आपराधिक कब्जे के 2 मामलों में लंबित रखा जा रहा है। दोषी पाए जाने पर कोहेन को 25 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
आरोपों के अनुसार, डीए काट्ज़ ने कहा, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020 को लगभग 6:15 बजे क्रॉस बे एक्सप्रेस डेली के अंदर, 137-02 क्रॉस बे बुलेवार्ड पर, प्रतिवादी पीड़ित के साथ मौखिक विवाद में उलझ गया, तारवाला महमदखुर्शीद, स्टोर पर कर्मचारी। प्रतिवादी को डेली छोड़ने के लिए कहा गया और कथित तौर पर एक कोल्ट रिवाल्वर के साथ लौटने के तुरंत बाद, कई बार निकाल दिया और 26 वर्षीय पेट में एक बार मारा। प्रतिवादी फिर दूसरे कर्मचारी की ओर मुड़ा और कथित तौर पर फिर से गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया।
प्रतिवादी को निहत्था कर दिया गया और स्टोर के एक संरक्षक, एक पुलिस अधिकारी, जो उस समय ड्यूटी से बाहर था, द्वारा तुरंत पकड़ लिया गया।
श्री महमदखुर्शीद को स्थानीय क्वींस अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट अटार्नी होमिसाइड ब्यूरो के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटोर्नी अदर्ना डेफ्रिटास, एमिली कोलिन्स और जोसेफ ग्रासो, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ब्रैड लेवेंथल, ब्यूरो चीफ, पीटर जे. मैककॉर्मैक III, सीनियर डिप्टी ब्यूरो चीफ, जॉन डब्ल्यू कोसिंस्की की देखरेख में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। और केनेथ एम. एपेलबाउम, उप ब्यूरो प्रमुख, और प्रमुख अपराधों के लिए वरिष्ठ कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी डेनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में।
** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।