प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति
दूर रॉकवे निवासी रानी आदमी की गोली मारकर हत्या करने के लिए अभियुक्त

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि क्वींस काउंटी के ग्रैंड जूरी ने क्रिसमस से एक सप्ताह पहले 45 वर्षीय क्वींस निवासी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फार रॉकअवे के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। प्रतिवादी पर आरोप है कि उसने 18 दिसंबर, 2019 को रॉकअवे बीच बुलेवार्ड पर शाम 6 बजे के तुरंत बाद पीड़ित को कई बार गोली मारी।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने प्रतिवादी की पहचान 33 वर्षीय माइकल हॉल के रूप में की है, जो क्वींस के फार रॉकवे पड़ोस में बीच चैनल ड्राइव का है। प्रतिवादी को शुक्रवार को 6-गिनती अभियोग पर दूसरी डिग्री की हत्या, एक हथियार के दूसरे दर्जे के आपराधिक कब्जे और एक बच्चे के कल्याण को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रिचर्ड एल। बुचर ने प्रतिवादी को रिमांड पर लिया जब उसके बचाव पक्ष के वकील ने बाद की तारीख के लिए जमानत अर्जी सुरक्षित कर ली। न्यायमूर्ति बुचर ने प्रतिवादी को 9 अप्रैल, 2020 को अदालत में लौटने का आदेश दिया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो हॉल को 25 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
आरोपों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, 18 दिसंबर, 2019 को शाम 6 बजे के तुरंत बाद, प्रतिवादी को कथित तौर पर 87-18 रॉकअवे ब्लाव्ड में एक डेली के सामने वीडियो निगरानी पर देखा गया था। पीड़ित, डायोन गम्बी को उसी वीडियो सर्विलांस पर उसी स्थान पर कुछ समय बाद देखा गया था और उसने और प्रतिवादी ने एक संक्षिप्त बातचीत की थी। जैसे ही 45 वर्षीय पीड़िता चली गई, प्रतिवादी ने कथित तौर पर एक हैंडगन खींची, उसे कॉक किया और पीड़ित पर कई बार फायर किया। आदमी को उसके हाथ, छाती और पेट में चोट लगी थी और उन चोटों से उसकी मौत हो गई थी। प्रतिवादी ने कई लोगों के सामने हथियार से गोली चलाई, जिनमें से कुछ बच्चे थे।
होमिसाइड ट्रायल ब्यूरो के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कर्टनी फिनर्टी, होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कैटिलिन एम. गास्किन की सहायता से, होमिसाइड ट्रायल्स ब्यूरो के ब्यूरो चीफ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्रैड ए. लेवेंथल की देखरेख में मामले की पैरवी कर रहे हैं। जॉन डब्ल्यू कोसिंस्की, उप ब्यूरो प्रमुख, और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी डैनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अभियोग केवल एक आरोप है और दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।
** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।