प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

छुरा घोंपकर मौत के मामले में हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद क्वीन्स मैन को जेल में 17 साल की सजा सुनाई गई

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि 34 वर्षीय जॉन डेव्स को सितंबर 2018 में लॉन्ग आइलैंड के एक 25 वर्षीय व्यक्ति की छुरा घोंपकर हत्या करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। क्वींस के जैक्सन हाइट्स में एक फूड कार्ट के पास दोनों लोगों में गरमागरम विवाद हुआ।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “दो अजनबियों के बीच असहमति एक निहत्थे व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण हत्या तक बढ़ गई। प्रतिवादी ने पीड़ित का पीछा करने और उसे बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने का दोष स्वीकार किया। मुझे उम्मीद है कि इससे पीड़ित के परिवार को कुछ सुकून मिलेगा, यह जानकर कि उनके प्रियजन के हत्यारे को जवाबदेह ठहराया गया है।

डेव्स, जिनका पता अज्ञात है, ने दिसंबर 2020 में क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति केनेथ होल्डर के सामने पहली डिग्री में हत्या का दोषी ठहराया। आज जस्टिस होल्डर ने प्रतिवादी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद रिहाई के बाद 5 साल की निगरानी की जाएगी।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा कि डेव्स ने रात 9:30 बजे के तुरंत बाद मिगुएल एंजेल बेसेरा-पेरेज़ की हत्या करने की बात स्वीकार की। 27 सितंबर, 2018 को 80वीं स्ट्रीट और रूजवेल्ट एवेन्यू के चौराहे पर। एक फूड कार्ट वेंडर के यहां अपने खाने के लिए लाइन में इंतजार करते हुए दो अजनबियों में बहस हो गई। विवाद बढ़ गया और आरोपी ने खाने की गाड़ी से चाकू छीन लिया। दृश्य की वीडियो निगरानी प्रतिवादी को सड़क के नीचे 25 वर्षीय पीड़िता का पीछा करते हुए दिखाती है। डेव्स ने बेसेरा-पेरेज़ को पकड़ लिया और दाहिने हाथ और छाती में चाकू मार दिया। श्री बेसेरा-पेरेज़ की घावों से मृत्यु हो गई।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी होमिसाइड ब्यूरो के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी कर्टनी फिनर्टी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एडरना डेफ्रिटास की सहायता से, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ब्रैड ए. लेवेंथल, ब्यूरो चीफ, पीटर जे. मैककॉर्मैक III, सीनियर डिप्टी की देखरेख में मामले की पैरवी की। ब्यूरो चीफ, जॉन डब्ल्यू. कोसिंस्की और केनेथ एम. एपेलबाउम, डिप्टी ब्यूरो चीफ, और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी डैनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में।

** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।

में प्रकाशित किया गया था ,

हाल के प्रेस