प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति

क्वीन्स मैन पर गोली मारने का आरोप लगाया गया

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने आज घोषणा की कि क्वींस के एक निवासी पर 30 जून, 2020 को कोरोना के बीच सड़क के बीच में कथित रूप से एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में हत्या का आरोप लगाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज ने कहा, “मैं बंदूक हिंसा की उस लकीर को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूं जिसने हाल ही में हमारे पड़ोस की कई सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। इस प्रतिवादी पर पिछले महीने के अंत में एक 21 वर्षीय व्यक्ति की पीठ में गोली मारने का आरोप है। क्वींस काउंटी में मानव जीवन के लिए इस तरह की शातिर गनप्ले और उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला अटॉर्नी कार्यालय ने प्रतिवादी की पहचान 130 वीं स्ट्रीट, कोरोना के 23 वर्षीय जोशुआ पेटिलो के रूप में की। पेटिलो को आज क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश जेरी इयानेस के समक्ष दूसरी डिग्री में हत्या और दूसरी डिग्री में एक हथियार के आपराधिक कब्जे के दो मामलों में आरोप लगाने वाली शिकायत पर पेश किया गया था। न्यायाधीश इयानेस ने प्रतिवादी को रिमांड पर लिया और वापसी की तारीख 27 अगस्त, 2020 निर्धारित की। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो पेटिलो को 25 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा कि, मंगलवार, 30 जून, 2020 को लगभग 11:30 बजे, पेटिलो ने कथित रूप से पीड़ित दांते सेंटिलन को कोरोना में वॉरेन स्ट्रीट पर एक अन्य संदिग्ध के साथ पीछा करने के बाद पीठ में गोली मार दी, जिसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। गोली मारने के बाद, मिस्टर सेंटिलन 40वीं रोड पर एक रेस्तरां के अंदर घुसने में कामयाब रहे। एक दोस्त श्री सेंटिलन को एक क्षेत्र के अस्पताल में ले गया, जहां बाद में एक गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

जांच का नेतृत्व न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के 110वें प्रीसिंक्ट के डिटेक्टिव चार्ल्स डेवर और क्वीन्स नॉर्थ होमिसाइड स्क्वाड के डिटेक्टिव शाकान हार्विन ने किया था।

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गेब्रियल मेंडोज़ा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के हिंसक आपराधिक उद्यम ब्यूरो के पर्यवेक्षक, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोनाथन आर. सेनेट, ब्यूरो चीफ, और मिशेल गोल्डस्टीन, सीनियर डिप्टी ब्यूरो चीफ की देखरेख में और समग्र पर्यवेक्षण के तहत मामले की पैरवी कर रहे हैं। जेरार्ड ब्रेव, जांच के प्रभारी कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी।

** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।

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