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लॉन्ग आइलैंड किशोर पर दुर्घटना स्थल छोड़ने का आरोप, 14 साल के बच्चे की मौत

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने घोषणा की कि 18 वर्षीय यासेर इब्राहिम को सोमवार रात को एस्टोरिया में एक दुर्घटना के बाद बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने और अन्य वाहनों का उल्लंघन करने के आरोप में आरोपित किया गया है।

डीए काट्ज़ ने कहा: “इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए गति सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं जैसे सड़क के नियम मौजूद हैं। हम युवा पीड़ित और उसके प्रियजनों के लिए न्याय की मांग करेंगे।

लेविटटाउन के रहने वाले इब्राहिम (18) को क्वींस क्रिमिनल कोर्ट में एक शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उस पर बिना रिपोर्ट किए घटनास्थल से चले जाने का आरोप लगाया गया था। उन्हें तेज गति से गाड़ी चलाने, खिड़कियां रंगीन होने, बीमा नहीं करने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए भी उल्लंघन जारी किया गया था। न्यायाधीश एंथनी एम. बत्तीस्टी ने छह जून की वापसी की तारीख तय की है। दोषी पाए जाने पर इब्राहिम को सात साल तक की जेल हो सकती है।

आरोपों के मुताबिक, 10 अप्रैल को रात करीब 9:45 बजे लॉन्ग आइलैंड सिटी के जयदान मैकलॉरिन एस्टोरिया में21वीं स्ट्रीट और21वीं एवेन्यू के चौराहे से इलेक्ट्रिक सिटी बाइक चला रहे थे। उन्हें दक्षिण की ओर जा रही 2022 बीएमडब्ल्यू एक्स 7 ने टक्कर मार दी थी।

कार तब टक्कर स्थल से कई ब्लॉक दूर स्थित थी, जिसमें बम्पर और विंडशील्ड को महत्वपूर्ण फ्रंट एंड क्षति हुई थी। इब्राहिम ने स्वीकार किया कि वह लगभग 45 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एसयूवी चला रहा था और साइकिल चालक को टक्कर मार दी। पोस्ट की गई गति सीमा 25 मील प्रति घंटा है। उसने पुलिस को बताया कि वह रुका और मलबा देखा, घबरा गया और घटनास्थल से चला गया।

इब्राहिम वैध ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा पेश नहीं कर सकता था और उसके पास केवल एक शिक्षार्थी का परमिट था। कार की खिड़कियों पर भी काफी रंग-रोगन किया गया था।

जयदान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे सिर और शरीर के गंभीर आघात से मृत घोषित कर दिया गया।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होमिसाइड ब्यूरो के सहायक जिला अटॉर्नी एंटोनियो विट्टीग्लियो सहायक जिला अटॉर्नी पीटर जे मैककॉर्मैक और जॉन कोसिंस्की, वरिष्ठ उप ब्यूरो प्रमुखों और करेन रॉस, उप प्रमुख की देखरेख में और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी शॉन क्लार्क की समग्र देखरेख में मामले का मुकदमा चला रहे हैं।

** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।

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