प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति
पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में क्वींस महिला पर मुकदमा
क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि एवलिन क्रूज़, 48, को क्वींस काउंटी ग्रैंड जूरी द्वारा अभियोग लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाया गया है, जहां क्रूज़ रहते थे। हिंसा 22 जनवरी, 2022 को क्वींस के फार रॉकअवे में शनिवार की देर शाम शुरू हुई।
डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “हिंसा कभी भी किसी विवाद को सुलझाने का तरीका नहीं है। आरोपी पर अपने पड़ोसी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। इस मूर्खतापूर्ण हरकत से एक परिवार शोक में डूब गया है और पूरा समुदाय उनके दुख में सहभागी है। प्रतिवादी हिरासत में है और अब अपने कथित कार्यों के लिए बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।
फ़ार रॉकअवे, क्वींस में सीगर्ट एवेन्यू की क्रूज़ को क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति केनेथ होल्डर के समक्ष दो-गिनती अभियोग पर दूसरी डिग्री में हत्या की एक गिनती और चौथे में एक हथियार के आपराधिक कब्जे की एक गिनती के साथ आरोपित किया गया था। डिग्री। जस्टिस होल्डर ने प्रतिवादी की वापसी की तारीख 17 फरवरी, 2022 निर्धारित की। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो क्रूज़ को 25 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।
आरोपों के अनुसार, शनिवार, 22 जनवरी, 2022 को रात 11:35 बजे के तुरंत बाद, प्रतिवादी और पीड़िता, जेसिका ब्रिट, 33, एक बहस में लगे थे जो दिन में पहले से ही छिटक गई थी। बहस के दौरान, प्रतिवादी ने कथित तौर पर एक चाकू दिखाया और पीड़िता के सीने में एक वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
घटना के कुछ देर बाद ही आरोपित को पकड़ लिया गया।
जांच न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के डिटेक्टिव एडगर ब्रिटो द्वारा 107 वें प्रीसिंक्ट डिटेक्टिव स्क्वाड द्वारा की गई थी।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होमिसाइड ब्यूरो के सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कर्टनी चार्ल्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंथोनी विटिग्लियो की सहायता से, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पीटर मैककॉर्मैक III और जॉन कोसिंस्की, सीनियर डिप्टी ब्यूरो चीफ, और करेन की देखरेख में मामले की पैरवी कर रहे हैं। रॉस, डिप्टी ब्यूरो चीफ, और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी डैनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में।
** आपराधिक शिकायतें और अभियोग आरोप हैं। दोषी साबित होने तक एक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है।